Uncategorizedताज़ा ख़बरें

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापन देने से पूर्व प्रमाणीकरण जरूरी

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापन देने से पूर्व प्रमाणीकरण जरूरी
 

महासमुंद 29 मार्च, 2024/ भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टी.वी. चैनल्स, केबल नेटवर्क एवं रेडियो चैनल पर राजनैतिक विज्ञापन देने के पूर्व अनिवार्य रूप से प्रमाणीकरण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए लिखित आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राजनैतिक दलों व चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों विज्ञापनों का प्रमाणीकरण कराने के लिये निर्धारित प्रपत्र में प्रचार-प्रसार सामग्री की सॉफ्ट कॉपी मेन स्क्रिप्ट के साथ तीन दिन पहले प्रस्तुत करनी होगी। अपंजीकृत राजनीतिक दल को सात दिन पहले प्रस्तुत करनी होगी। आयोग के इस निर्देश का उल्लंघन होने पर संबंधित राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई होगी। राजनैतिक विज्ञापनों के संवीक्षा व प्रसारण का प्रमाणीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त विज्ञापन की विषयवस्तु एवं मेन स्क्रिप्ट का भलीभाँति परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इसके प्रसारण से किसी भी व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय, जाति या वर्ग विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषा का उपयोग तो नहीं किया गया है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि विज्ञापन के प्रसारण से आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। विज्ञापन की विषयवस्तु व स्क्रिप्ट सही पाए जाने पर निर्धारित प्रपत्र-ब में प्रमाणीकरण जारी किया जायेगा।

Show More
Back to top button
error: Content is protected !!